MP-MLA Court से बरी हुए Azam Khan, निचली अदालत की सजा के कारण रद्द हुई थी विधायकी
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रामपुर की वीडियो को सब्सक्राइब करेरामपुर में हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा पाने के बाद आजम खान अब अदालत से बरी हो गए हैं। निचली अदालत की ओर से आजम खान को 3 साल की सजा मिली थी, जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई थी। अब इस केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया है, जिसे उनके लिए एक बड़ी जीत कहा जा रहा है।